राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन विभाग) परीक्षा-2025 एवं सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) परीक्षा-2025 के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए है।
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एग्जाम 19 अप्रैल 2026 को होगा। परीक्षा जयपुर जिला मुख्यालय पर सुबह 10 से 12.30 बजे तक और दोपहर 3 से 5.30 बजे तक दो पारियों में होगी। इसके लिए आयोग ने सभी तैयारियां कर ली हैं।
पशु चिकित्सा अधिकारी (1100 पद) भर्ती परीक्षा के लिए करीब 5500 अभ्यर्थी 20 केंद्रों पर शामिल होंगे। वहीं असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर (281 पद) के लिए करीब 4 हजार अभ्यर्थी 15 केंद्रों पर परीक्षा देंगे।
आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर व बर्थ डेट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रत्येक परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
एक घंटे पहले मिलेगी सेंटर पर एंट्री
परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही एंट्री दी जाएगी। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
अभ्यर्थी परीक्षा के दिन समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।
पहचान पत्र जरूरी है
मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) साथ लाएं। अगर आधार पर फोटो पुरानी या धुंधली है तो ये ले जाएँ- वोटर आईडी पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस (सभी में रंगीन और साफ नया फोटो होना चाहिए)
एडमिट कार्ड पर भी अपना लेटेस्ट रंगीन फोटो चिपकाना न भूलें। बिना साफ फोटो वाले पहचान पत्र के अंदर नहीं जाने देंगे।
बहकावें में नहीं आएं, सूचना दें
आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें।
परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।
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