30 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) नियुक्त किया गया है। वे 24 नवंबर को शपथ लेंगे। कानून मंत्रालय ने गुरुवार, 30 अक्टूबर को ये जानकारी दी। वे मौजूदा CJI भूषण रामकृष्ण गवई की जगह लेंगे।
CJI गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं।
इससे पहले CJI बीआर गवई ने सोमवार, 27 अक्टूबर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सीनियर जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के नाम की सिफारिश की थी। परंपरा रही है कि मौजूदा CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का कहा जाता है।
10वीं बोर्ड में पहली बार शहर देखा था
जस्टिस सूर्यकांत की जर्नी हरियाणा के हिसार के एक गुमनाम से गांव पेटवाड़ से शुरू हुई। उनके पिता टीचर थे। 8वीं तक उन्होंने एक गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की, जहां बैठने के लिए बेंच तक नहीं थी। पहली बार शहर तब देखा जब वे 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने हिसार के एक छोटे से कस्बे हांसी गए थे।
हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त होने पर हुआ विवाद
जस्टिस सूर्यकांत की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति विवादों में रही। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में एक परामर्शदाता यानी कंसल्टी जज जस्टिस ए. के. गोयल ने उनकी नियुक्ति पर असहमति जाहिर की थी। आमतौर पर कॉलेजियम किसी जस्टिस के प्रमोशन पर विचार करते समय उस हाईकोर्ट से परिचित कंसल्टी जज की राय लेता है।
इसके बावजूद, कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी और जस्टिस सूर्यकांत 5 अक्टूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। इस पर रिटायर्ड जस्टिस ए. के. गोयल ने जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताते हुए पत्र भी साझा किया था। इस बीच 2019 में कॉलेजियम ने जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट में भी प्रमोट किया।
CJI बनने वाले पहले हरियाणवी होंगे
जस्टिस सूर्यकांत इंडियन ज्यूडिशियरी की टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले हरियाणा से पहले शख्स होंगे। उनके नाम की सिफारिश करते हुए CJI गवई ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालने के लिए उपयुक्त और सक्षम हैं।
आर्टिकल 370 समेत 1,000 से ज्यादा फैसलों में शामिल रहे
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत कई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे संवैधानिक, मानवाधिकार और प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों को कवर करने वाले 1000 से ज्यादा फैसलों में शामिल रहे।
जस्टिस सूर्यकांत के यादगार फैसले
- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच का हिस्सा थे जिसने 2017 में बलात्कार के मामलों में गुरमीत राम रहीम सिंह को जेल की सजा सुनाई। हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरह से साफ करने का आदेश भी दिया।
- जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था। साथ ही निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई FIR दर्ज न की जाए।
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार एसोसिएशनों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का निर्देश भी जस्टिस सूर्यकांत ने दिया है।
- वे पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा थे, जिसने गैरकानूनी निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खुली छूट नहीं मिल सकती।
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